गुरुग्राम, 28 जुलाई (हप्र)
स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण के लिए डीटीपी ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दी गई। 25 दिन बाद विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार दस मीटर चौड़ी सड़कों वाली कॉलोनियों में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के मकानों का निर्माण हो सकेगा। जिन लोगों ने बिना नक्शा पास करवाए चार मंजिल मकानों का निर्माण किया है, उनको 60 दिनों में हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमों के तहत ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) के लिए आवेदन करना होगा।
शहरवासियों की सहूलियत के लिए विभाग की तरफ से जल्द ही पोर्टल लाइव भी किया जाएगा। जिस पर चार मंजिल की मंजूरी ली जा सकेगी। सरकार ने कुछ नियमों और शर्तो के साथ स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण की अनुमति दो जुलाई को दी गई थी। अब जिन इलाकों में दस मीटर चौड़ी सड़क हैं,वहां पर नए मंजिल के लिए नक्शे पास हो सकेंगे।
बिना नक्शे बनाने वालों के लिए नियम
60 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा, बिल्डिंग कोड नियमों का हवाला देना होगा। अवैध निर्माण की शिकायत पर शिकायकर्ता को सहमति करार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। आवेदन सरकार के आदेश अनुरूप नहीं है तो अस्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार निर्माण से पूर्व पड़ोसी से एनओसी लेनी होगी, हस्ताक्षरयुक्त करार जा कराना होगा। अगर पड़ोसी सहमत नहीं है तो 1.8 मीटर एरिया छोड़कर निर्माण करने की अंडरटेकिंग देनी होगी। कोई पड़ोसी एनओसी नहीं देता है, तो चार फ्लोर का निर्माण नहीं हो सकेगा। पीछे के साइड में 1.8 मीटर एरिया छोड़कर निर्माण किया जाता है,तो एनओसी की आवश्यकता नहीं हैं। बेसमेंट के निर्माण केवल 10 मीटर चौड़ी सड़क पर 250 वर्ग मीटर प्लॉट पर हो सकता है। बेसमेंट के निर्माण के लिए पड़ोसी की एनओसी के साथ आपसी सहमति करार देना होगा। एक साइड का पड़ोसी भी अगर सहमति नहीं देता है,तो बेसमेंट का निर्माण नहीं हो सकेगा। दस्तावेजो की जांच और सत्यापन का काम डीटीपी कार्यालय करेगा। गुरुग्राम होम डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने एसओपी जारी करने पर हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त कर कहा है कि यह फैसला जनहित में है और इससे लाखों फ्लोर मालिकों को लाभ होगा।