सोनीपत, 29 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने गांव कथूरा में जमीनी विवाद में सगे भाई की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। गांव कथूरा निवासी संतोष ने 12 दिसंबर, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके पति कुलदीप का अपने भाइयों के साथ दो एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
इसी विवाद के चलते उसके देवर जगबीर तथा अन्य उनके घर घुस आये। संतोष ने बताया कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इसी बीच उनका पति कुलदीप उन्हें छुड़ाने लगे थे तो जगबीर ने कुल्हाड़ी से सीधा उनके सिर पर वार कर दिया। जिससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गये।
कुलदीप को बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने जगबीर को दोषी करार दिया गया है।