संगरुर, 30 जुलाई (निस)
जिला रोजगार अधिकारी सिम्पी सिंगला ने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जो उम्मीदवार विदेश में रोजगार पाना चाहते हैं, वे केवल आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। भर्ती एजेंटों के माध्यम से कानूनी और सुरक्षित माध्यम से केवल कार्य वीजा के आधार पर भेजा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इन आवेदकों को जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो संगरूर में प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग (पीडीओटी) के लिए भेजा जाना चाहिए। भर्ती एजेंट के रूप में पंजीकृत हुए बिना और विदेश मंत्रालय से लाइसेंस के बिना किसी आवेदक को कार्य वीजा पर विदेश भेजना कानूनी अपराध है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।