बीबीएन, 1 अगस्त (निस)
नालागढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अभय मंडयाल की अदालत ने दुराचार के जुर्म में आरोपी को उम्रकैद व दो लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 28 मई 2015 को पीड़िता ने बताया कि 27 मई को उसके पति सुबह 6.30 बजे अपनी कम्पनी चले गये थे तो 10 बजे बद्दी तहसील के मानपुरा का रमेश भूरु पुत्र भगत राम ने उससे रेप किया। बद्दी थाने में मामला दर्ज हुआ। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त न्यायधीश अभय मंडयाल ने गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी रमेश कुमार को बलात्कार के जुर्म में सजा सुनाई।