पानीपत, 2 अगस्त (हप्र)
उपमंडल इसराना में अपनी साढ़े 13 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह दो बेटों व दो बेटियों की मां है, उसकी एक बेटी साढ़े 13 साल की है। बेटी गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 15 अक्तूबर को उसकी बेटी की अध्यापिका ने उसे स्कूल में बुलाया। जहां बुलाने के बाद उसने बताया था कि उसकी बेटी ने टीचर्स को बताया कि उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद महिला ने भी अपने तौर पर इसकी जांच-पड़ताल व पूछताछ की। बेटी ने मां को पूछताछ में बताया था कि उसके पिता ने 26 सितंबर 2022 और 7 अक्तूबर 2022 को अकेली पाकर दुष्कर्म किया था। महिला ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।