शिमला (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऋण का भुगतान करने के बावजूद वेब पोर्टल से धोखाधड़ी की प्रविष्टि न हटाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर 25,000 रुपये कॉस्ट लगाई है। साथ ही न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसके द्वारा बनाए गए एक्सबीआरएल पोर्टल से प्रार्थी के खाते के नाम के सामने से ‘धोखाधड़ी’ की प्रविष्टि को हटाने का निर्देश दिया। आदेशों की अनुपालना दस दिन के भीतर करने के आदेश दिए गए हैं। उपरोक्त अवधि के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉस्ट का भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं। मामले के अनुसार प्रार्थी ने पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लिया था।