गुरुग्राम, 5 अगस्त (हप्र)
चार साल पहले मदनपुरी कालोनी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को अदालत ने उम्र कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इस मामले में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को मजबूती के साथ अदालत में पेश किया और आरोपियों को दोषी करार दिलवाकर सजा दिलाई है।
जानकारी के अनुसार 10 जून 2020 को पुलिस चौकी अर्जुन नगर गुरुग्राम थाना न्यू कॉलोनी में सूचना मिली थी कि राजीव मनचंदा नामक एक व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रखवाया। राजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि राजीव मनचंदा की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई है। जिस पर थाना न्यू कॉलोनी में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोमवार को एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद (कठोर कारावास) व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
बच्चे के हत्यारों को उम्रकैद
वर्ष-2021 में गांव खलीलपुर में 4 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या करने व बच्चे के पिता को गोली मारने के आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सोमवार को सजा सुनाई। कुल 5 दोषियों में शामिल एक नाबालिग को 10 साल का कठोर कारावास व 4 अन्य दोषियों को उम्र कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 16 जून 2021 को बच्चे के पिता के साथ पुरानी रंजिश में 4 साल के बच्चे की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी मां के साथ घर में
बैठकर पढ़ाई कर रहा था। गांव में पुरानी हवेली में बैठे उसी बच्चे के पिता को भी गोली मार दी
गई थी।