चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा ने आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ को आश्वासन दिया कि मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक ‘स्टिल्ट प्लस फोर’ योजना के तहत नई भवन योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ को यह भी बताया गया कि विशेषज्ञों की एक समिति ने अब कई सख्त उपायों वाली एक योजना तैयार की है। जैसे ही मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, बेंच से राज्य द्वारा अगली तारीख तक नई बिल्डिंग योजना को मंजूरी देने का आश्वासन देने से पहले नीति की जांच करने का भी अनुरोध किया गया। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें गुड़गांव नागरिक परिषद द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी। पिछली सुनवाई पर राज्य के वकील ने महानिदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा द्वारा 23 फरवरी, 2023 को पारित आदेश पेश किए थे। उस समय भी सरकार ने आवासीय भूखंडों की सभी नई ‘स्टिल्ट प्लस फोर’ बिल्डिंग प्लान मंजूरी को स्थगित रखने का फैसला किया था।