मोहाली, 8 अगस्त (हप्र)
चेक बाउंस के एक मामले में अदालत अदालत ने दोषी बलजोत सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई। दोषी को इस मामले में शिकायतकर्ता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दोषी को राशि का भुगतान करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
अगर उसने तय समय पर राशि का भुगतान नहीं किया तो उसकी दो महीने की सजा बढ़ जाएगी। आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-123 न्यू चंडीगढ़ एनक्लेव के रहने वाले रमनप्रीत सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी। रमनप्रीत सिंह ने अपनी शिकायत में कहा था कि बलजोत सिंह उसका दोस्त था जिसे वह 10 साल से जानता था। आरोपी बलजोत सिंह ने शिकायतकर्ता से 26 दिसंबर 2018 को 12 लाख रुपये मित्रवत ऋण इस शर्त पर लिया था कि वह दो साल के भीतर ब्याज सहित राशि वापस कर देगा। इसके बाद दोषी ने फिर से जुलाई 2019 के महीने में शिकायतकर्ता से 1.90 लाख रुपये की राशि ली।