दिनेश भारद्वाज/ ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 8 अगस्त
हरियाणा के विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में वर्षों से कार्यरत कांट्रेक्ट कर्मचारियों को राज्य की नायब सरकार ने नौकरी की ‘गारंटी’ देने का फैसला लिया है। कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट यानी 58 की उम्र होने तक हटाया नहीं जाएगा। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर रिटायरमेंट की उम्र तक सेवाओं में रखने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इससे जुड़े आर्डिनेंस (अध्यादेश) को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। बैठक में तय हुआ कि 17 अगस्त को फिर मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
3 स्लैब में तय होगा बेसिक वेतन
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार किसी भी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाने देगी। कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। बेसिक पर तीन स्लैब बनाकर अनुभव के हिसाब से वेतन बढ़ाने को मंजूरी दी है। पांच साल और इससे अधिक समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारी इस योजना में शामिल होंगे। पांच साल से 8 साल तक की सर्विस वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। जिन कर्मचारियों की सर्विस को 8 साल से अधिक समय हो गया है, उन्हें न्यूनतम पे-स्कूल पर 10 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। दस साल से अधिक अनुभव वाले कर्मचारियों को पे-स्केल पर 15 प्रतिशित अधिक वेतन मिलेगा। कैबिनेट ने ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी देने का निर्णय लिया है। अब ये लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे। नायब सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कैबिनेट के फैसले को कर्मचारियों के लिए सकारात्मक पहल बताया है।
नियमित कर्मचारियों की तरह मिलेंगे लाभ
इन कर्मचारियों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी भी होगी। उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह साल में दो बार महंगाई भत्ता (डीए) भी दिया जाएगा। ये कर्मचारी अनुबंधित कर्मचारी मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-। और 2 के तहत तहत लगे 1 लाख 20 हजार से अधिक कर्मचारियों को सरकार के इस निर्णय का फायदा होगा। जिन कर्मचारियों का वेतन पचास हजार रुपये से अधिक हैं, उन्हें इसमें कवर नहीं किया जाएगा। इसी तरह केंद्र सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के तहत कार्यरत कर्मचारी भी इसमें शामिल नहीं होंगे।