नयी दिल्ली, 9 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। 17 माह तिहाड़ में रहने के बाद शुक्रवार देर शाम वह जेल से बाहर आ गए। मरून रंग की कमीज पहने सिसोदिया ने जेल से बाहर निकलते समय पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया।
इससे पहले, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। अदालत ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और हाईकोर्ट इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। पीठ ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा करने का निर्देश दिया। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा था।
संविधान की शक्ति से मिली जमानत : सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से बाहर आने पर कहा कि संविधान और लोकतंत्र की शक्ति के कारण उन्हें जमानत मिली तथा यही शक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, देश में तानाशाही को करारा तमाचा मारने के लिए संविधान की शक्ति का उपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद।’
केजरीवाल की पत्नी, परिवार से मिले
सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद शाम को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पहुंचे और केजरीवाल की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। सीएम आवास पर सांसद संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और विधायक व पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
सत्य की जीत हुई : आप
आम आदमी पार्टी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद सत्य की जीत हुई है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, ‘आज सत्य की जीत हुई है, शिक्षा की जीत हुई है, बच्चों की जीत हुई है।’ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा सत्य की जीत है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, ‘प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं।’ आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ‘यह केंद्र की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है।’
अपराध मुक्त नहीं हुए हैं : बांसुरी स्वराज
भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को कहा कि आप को जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ‘प्रक्रियात्मक आदेश’ है जो उन्हें अपराध से मुक्त नहीं करता। बांसुरी ने आरोप लगाया कि आप पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और देर-सवेर उसे अदालत के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा।