नयी दिल्ली (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह याचिका दायर करने वाले पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकता। दावा किया गया था कि अभ्यर्थियों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश कोई अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं। पीठ ने कहा कि हम नहीं जानते कि इन याचिकाओं के पीछे कौन है।