नयी दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सोमवार को 15 दिन का समय दिया। सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को जांच एजेंसी ने बताया कि उन्हें संबंधित अधिकारियों से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बाद न्यायाधीश ने आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में उनकी जांच की मंजूरी हासिल कर ली थी।
आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य पाठक को केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता है। न्यायाधीश ने आठ अगस्त को मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की खातिर विचार करने पर राजी हो गया।
केजरीवाल के तिहाड़ से पत्र लिखने पर अिधकारी नाराज
तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूचित किया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा गया उनका पत्र जिसमें उन्होंने कहा था कि आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएंगी, दिल्ली कारागार नियमों के तहत उन्हें दिए गए ‘विशेषाधिकारों का दुरुपयोग’ है। तिहाड़ जेल नंबर 2 के अधीक्षक ने नियमों का हवाला देकर सलाह दी कि ‘ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें’ अन्यथा उनके विशेषाधिकारों में कटौती कर दी जाएगी। जेल अधिकारियों ने कहा, ‘स्पष्ट है कि आपका पत्र ऐसे पत्रव्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है जिसके जेल के बाहर भेजे जाने की अनुमति हो। …इसलिए, आपका दिनांक छह अगस्त को लिखा पत्र प्राप्तकर्ता को नहीं भेजा गया है।’