कैथल, 12 अगस्त (हप्र)
सूए से हमला करने के तीन दोषियों को एडीजे अमित कुमार गर्ग की अदालत ने सात-सात साल की कैद और प्रत्येक को दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में एक नाबालिग भी शामिल है जिसका ट्रायल जुवेनाइल जिस्टस बोर्ड में अलग से चला।
इस बारे में सेक्टर-19 निवासी अंकुर ने सिविल लाइन थाना पुलिस में 2016 को केस दर्ज करवाया था। अंकुर व उसके पिता 27 नवंबर 2016 को सेक्टर-20 की मार्किट में कुछ सामान लेने के लिए गए। मार्किट में अंकुर के दोस्त अभिषेक को 4 लड़के पीट रहे थे। अंकुर अपने दोस्त अभिषेक को छुड़वाने लगा तो नाबालिग ने उसे पकड़ लिया तथा मनजीत निवासी पट्टी कोथ ने उसकी छाती में सुआ मारा। जबकि सिल्ला निवासी डोगरां गेट व एक अन्य युवक ने उसको थप्पड़ मारे। शोर मचाने पर चारों मौके से भागने लगे तथा जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे गए। अंकुर को शाह हस्पताल कैथल में दाखिल करवाया। शिकायत मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एडीजे अमित कुमार गर्ग ने मनजीत, सिल्ला और नाबालिग को सात-सात साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।