जोधपुर, 13 अगस्त (एजेंसी)
राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को धर्मगुरु आसाराम बापू, जो नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को पुलिस हिरासत में 7 सप्ताह तक आयुर्वेदिक उपचार कराने की अनुमति दी है। सितंबर 2013 में गिरफ्तार किए गए 83 वर्षीय आसाराम को हृदय संबंधी बीमारी के बाद दो दिनों के लिए एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया था। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस पीएस भाटी और मुन्नूरी लक्ष्मण ने कहा कि आसाराम को सात दिन तक पुलिस हिरासत में अस्पताल में इलाज के लिए रहना होगा। आसाराम ने आयुर्वेदिक उपचार पर जोर देते हुए अदालत से कहा था कि उन्हें पुणे के माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लिनिक और अस्पताल में इलाज की अनुमति दी जाए। इससे पहले इस साल मार्च में भी उन्होंने पैरोल की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने पुणे पुलिस की उस रिपोर्ट के बाद याचिका खारिज कर दी थी कि कानून और व्यवस्था को खतरा है।