चंडीगढ़, 13 अगस्त (एजेंसी)
कुख्यात ड्रग तस्कर बलविंदर सिंह को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस) के तहत हिरासत में लिया गया है। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा शुरू की गई यह पहली ऐसी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में जेल में बंद मादक पदार्थ तस्करों की कड़ी को तोड़ना था।
पीआईटीएनडीपीएस कानून के तहत किसी आदतन अपराधी को बिना जमानत के, एक वर्ष की अवधि के लिए निवारक हिरासत में रखा जा सकता है। अधिकारी ने बताया कि बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला हवेलियां को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि तरनतारन जिले के हवेलियां गांव का रहने वाला बिल्ला 1992 से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है और उसके पाकिस्तान स्थित मादक पदार्थ तस्करी गिरोहों से ‘गहरे संबंध’ हैं। उसके खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि एनसीबी और पंजाब पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में बिल्ला को गुरदासपुर से हिरासत में लिया गया। यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा ‘हिरासत अवधि के दौरान उसे डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। बिल्ला के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह वर्तमान में जमानत पर था।’