बठिंडा (निस) : अविश्वास प्रस्ताव के जरिये नगर निगम के मेयर के पद से हटाई गई रमन गोयल की याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। इसमें हाईकोर्ट ने तत्कालीन मेयर को किसी तरह की राहत देने से मना कर दिया व पूर्व में जरनल हाउस की तरफ से पारित अविश्वास प्रस्ताव को सही ठहराते उनकी तरफ से उठाई आपत्ति को खारिज कर दिया। इस तरह से नगर निगम में पिछले 9 माह से मेयर को लेकर चल रही अनिश्चितता का माहौल भी समाप्त हो गया है। अब जरनल हाउस नए मेयर का चयन करने की प्रक्रिया को अमल में ला सकता है। इस कोर्ट के फैसले के बाद नए मेयर का चयन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि बीती 15 नवंबर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मेयर पद से हटाई गई रमन गोयल ने इस फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी दी थी।