अम्बाला शहर, 18 अगस्त (हप्र)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लैंड सर्टिफिकेट एवं भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र में संबंधित नियमों में संशोधन करने से निजी स्कूल संचालकों ने राहत की सांस ली है। निसा अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि अपने परिपत्र दिनांक 16 अगस्त 2024 के पत्र में बोर्ड ने अपने नियमों में शिथिलता देते हुए शहरी भूमि विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले लैंड सर्टिफिकेट को भी मान्यता दे दी है। इसी के साथ भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र में भी शिथिलता देते हुए स्कूल क्षेत्र के एम्पैनल्ड इंजीनियर के संस्थान के प्रमाणपत्र को भी मान्य कर दिया है। सीबीएसई से संबद्धता के लिए कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में इस नियम को लेकर विशेषकर समस्या थी क्योंकि हरियाणा नियमावली कहती थी की एम्पैनल्ड इंजीनियर या पंजीकृत इंजीनियर स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी का प्रमाणपत्र दे सकता है जो मान्यता के लिए मान्य होगा। दूसरी तरफ सीबीएसई, पीडब्ल्यूडी के प्रमाणपत्र की मांग करती थी जिससे सीबीएसई के प्राइवेट स्कूलों को 2 जगहों से प्रमाणपत्र लेना पड़ता था। इससे उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता था।