मोहाली, 18 अगस्त (हप्र)
दस ग्राम हेरोइन मामले में दोषी राजेश चौहान को अदालत ने 40 दिन की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना किया है। अदालत ने कहा कि दोषी ने अपना अपराध बिना किसी दबाव व स्वेच्छा से कबूल किया है। दोषी की हिरासत की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है।
दोषी अगर जुर्माना अदा नहीं करता है तो धारा 21 के तहत अपराध के लिए 15 दिन के लिए उसका कारावास बढ़ा दिया जाएगा। जिक्रयोग है कि 25 जनवरी, 2022 को एएसआई हरमिंदर सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ खरड़ स्थित मुख्य मार्ग पर गश्त कर रहे थे। शाम करीब साढ़े 6 बजे पुलिस पार्टी को एक इनोवा कार आती दिखाई दी जिसे दोषी राजेश चौहान चला रहा था। आरोपी ने पुलिस पार्टी को देखकर अपनी गाड़ी मोड़ ली। पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने उसका पीछा कर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से पुलिस को 10 ग्राम 30 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई।