अवनीत कौर/ट्रिन्यू
जालंधर, 18 अगस्त
कानून की खामियों का फायदा उठाते हुए 584 लाइसेंस प्राप्त इमिग्रेशन फर्में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान नहीं कर रहीं। मिली जानकारी के अनुसार एेसा इसलिये है क्योंकि ऐसी कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की कोई शर्त ही नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक आरटीआई कार्यकर्ता करणप्रीत सिंह ने जीएसटी विभाग से इमिग्रेशन कंपनियों के जीएसटी नंबरों के संबंध में जानकारी मांगी। प्रशासन की वेबसाइट पर जालंधर जिले में 1,602 इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसियां सूचीबद्ध हैं, लेकिन 254 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अब 1,348 फर्में पंजीकृत हैं। चिंता की बात यह है कि फर्मों के लिए पंजाब में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जीएसटी लेना अनिवार्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कानून में अन्य खामियां भी हैं जिस वजह से फर्म लाइसेंस के रिन्यू के आवेदन देने के 90 दिन बाद रिन्यू न होने पर भी अपना काम जारी रख सकती हैं।