बेंगलुरु, 19 अगस्त (एजेंसी)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को विशेष एमपी/एमएलए अदालत को निर्देश दिया कि वह मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन ‘घोटाले’ में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए टाल दे। हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा, ‘कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है। चूंकि, इस मामले की सुनवाई इस अदालत में हो रही है और अभी तक दलीलें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक संबंधित अदालत अपनी कार्यवाही स्थगित कर दे।’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्रमशः मुख्यमंत्री और राज्यपाल की ओर से पेश हुए।