नयी दिल्ली, 20 अगस्त (एजेंसी)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर 22 अगस्त तक जवाब दाखिल करेगा।
ईडी और सीबीआई की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि मामले में सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कविता की उन याचिकाओं पर ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा था, जिनमें दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सीबीआई और ईडी ने आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वहीं, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कविता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 तक बढ़ी
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को 27 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष जज कावेरी बावेजा ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी। अदालत केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर 27 अगस्त को विचार कर सकती है। गौर हो कि एक मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अब उन पर सीबीआई द्वारा दर्ज केस भी चल रहा है। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका भी दायर की है।