नयी दिल्ली, 21 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने का भी हकदार है। इस कानूनी सवाल ने एलएमवी लाइसेंसधारकों के परिवहन वाहनों से संबंधित दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान को लेकर विभिन्न विवादों को जन्म दिया है।
बीमा कंपनियों का आरोप है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और अदालतें हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में उनकी आपत्तियों की अनदेखी करते हुए उनसे बीमा दावों का भुगतान कराने के लिए आदेश पारित कर रही हैं।
इस बीच, अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए परामर्श लगभग पूरा हो चुका है। प्रस्तावित संशोधनों को अभी संसद में पेश किया जाना है और अब यह शीतकालीन सत्र में ही किया जा सकता है।