शिमला (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ पुलिस थाना में मारपीट करने के आरोपी 6 पुलिस कर्मियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आरोपी सुनील कुमार, कल्याण सिंह, लखबीर सिंह, कुलदीप कुमार शर्मा, अशोक राणा और चंदर किरण की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सूचना देने वाले को गंभीर चोट पहुंचाने और उसकी पत्नी को साधारण चोट पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था जो यह दर्शाता है कि उन्होंने वारदात के समय कानून को अपने हाथ में ले लिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज हटा देने वाला तथ्य अभियोजन पक्ष और पीड़ितों की आशंका को मजबूत करता है कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने की स्थिति में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए उनसे हिरासत में पूछताछ उचित है।