पंचकूला, 23 अगस्त (हप्र)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुश्री रेखा की अदालत ने शुक्रवार को सार्वजनिक सड़कों और यातायात को बाधा मुक्त करना और आवारा मवेशियों, अवैध होर्डिंग्स, सड़क पर चलने वाले दुकानदारों, भिखारियों, छोटे विक्रेताओं जैसे सभी खतरों को हटाने और सड़कों को हमेशा अच्छी स्थिति में रखने और मरम्मत करने की मांग वाली याचिका पर पंचकूला निगम, महानगर विकास प्राधिकरण, पुलिस उपायुक्त, डीसीपी यातायात और उपायुक्त को 9 सितंबर के लिए तत्काल दस्ती नोटिस जारी किया।