मोहाली, 23 अगस्त (हप्र)
स्नैचिंग मामले के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत में हुई। दोषी विक्की निवासी बृज बिहार सूर्या नगर गाजियाबाद यूपी व सुमित उर्फ शगुन निवासी गोल्डन एनक्लेव जीरकपुर को आईपीसी की धारा 379बी में पांच -पांच साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने पर उनकी एक महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी। दोषी विक्की ने अदालत में तर्क दिया कि वह शादीशुदा है और उसका एक नाबालिग बेटा है। दोनों उस पर निर्भर हैं।
अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषी स्नैचिंग की घटनाओं में लिप्त रहे हैं। इन अपराधों की शिकार आमतौर पर महिलाएं होती हैं और इसलिए सार्वजनिक जीवन में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। दोनों दोषी युवा और स्वस्थ हैं, फिर भी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाने के बजाय, उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए ऐसी घटनाओं में लिप्त होने के लिए अपराध की आसान जिंदगी को चुना है। इसलिए आरोपियों को दंडात्मक प्रावधानों में न्यूनतम पांच साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। यह मामला हरप्रीत कौर ने दर्ज करवाया था।