नयी दिल्ली (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिये हैं। न्यायिक अधिकारियों को बकाया पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को लागू न करने पर इन्हें शीर्ष अदालत ने तलब किया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, केरल, बिहार, गोवा और ओडिशा के शीर्ष नौकरशाहों को 27 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश हैं।