शिमला, 27 अगस्त (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 21 अगस्त से इस मामले में हर्ष महाजन द्वारा चुनाव याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराते हुए खारिज करने की मांग वाले आवेदन पर बहस शुरू हुई थी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हर्ष महाजन के अनुसार याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव के लिए समय-समय पर जारी हिदायतों को अपनाने की हामी भरी। इसलिए अब चुनाव हारने के बाद प्रार्थी प्रक्रिया को गलत ठहराने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता।