बरवाला, 26 अगस्त (निस)
चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बरवाला के डॉ. अनंत राम को लिंग जांच के मामले में बरी कर दिया। 2016 के स्टेट आफ हरियाणा वर्सेस डॉ. अनंत राम केस में अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने दिए फैसले में कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि डिकॉय महिला जांच के समय गर्भवती थी तथा अदालत ने यह भी पाया कि पैसे की रिकवरी साबित करने में भी सरकार विफल रही। इस मामले में पीएनडीटी टीम द्वारा नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष इस्तगासा दायर न करके पुलिस को यह केस दिया गया जो कि पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन है।
उल्लेखनीय है कि 2016 में डॉ. अनंतराम व सूरजमल के खिलाफ लिंग जांच का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया।