कुमार मुकेश/हप्र
हिसार, 29 अगस्त
करीब दो सप्ताह पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) की एडहॉक कमेटी के 41 सदस्यों में तीन ऐसे हैं जो देशद्रोह के मामले के आरोपी हैं। इन तीनों सदस्यों के ऐलनाबाद अदालत ने अन्य आरोपियों के साथ 7 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश केे साथ जमानती वारंट भी जारी भी किए हुए हैं। जो सदस्य देशद्रोह के मामले के आरोपी हैं, उनमें मांगेआना गांव निवासी एसपीजी सदस्य जगसीर सिंह, साहुवाला गांव निवासी प्रकाश और तिलोकेवाला गांव निवासी गुरमीत सिंह शामिल हैं।
मामले के अनुसार 14 अगस्त, 2024 को गृह विभाग के अतिरिकत मुख्य सचिव ने 41 व्यक्तियों को 18 माह के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) की एडहॉक कमेटी का सदस्य नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। उन्होंने कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को नामित किया था। एचएसजीएमसी के प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, कनिष्ठ उप प्रधान, महासचिव, संयुक्त सचिव और कार्यकारी बोर्ड के छह सदस्यों के चयन के लिए कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने 27 अगस्त को सभी सदस्यों को बैठक का नोटिस जारी कर 28 अगस्त को कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय स्थित कान्फ्रेंस हॉल में आमंत्रित भी किया। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह असंध को प्रधान चुन लिया गया।
यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐलनाबाद पुलिस ने 25 अगस्त, 2020 को एएसआई अनिल कुमार की शिकायत पर गुरमीत सिंह तिलोकेवाला व उनके 15-20 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस प्राथमिकी के अनुसार 25 अगस्त, 2020 को रानिया थाना के एक केस के तीन आरोपी संत नगर निवासी कुलवंत सिंह, जसवंत सिंह, हरदीप सिंह की ऐलनाबाद न्यायिक परिसर में जमानत याचिका पर सुनवाई थी और अदालत ने तीनों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके बाद गुरमीत सिंह तिलोकेवाला के नेतृत्व में करीब 15-20 व्यक्तियों ने अदालत परिसर के मुख्य गेट को बंद कर दिया और किसी को भी अदालत में न तो प्रवेश करने दिया और न ही बाहर आने दिया। कुछ समय बाद गुरमीत सिंह तिलोकेवाला ने कथित तौर पर अपने 15-20 साथियों के साथ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि वे खालिस्तान लेकर रहेंगे।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मौके का वीडियो कब्जे में लिया और वीडियो से आरोपियों की पहचान की। हालांकि लोकहित में किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना ही 29 मई, 2024 को अदालत में चालान पेश कर दिया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को 17 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया और सभी नोटिस तामील भी हो गए। मामले की सुनवाई के दौरान 17 अगस्त को जब कोई भी आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ तो अदालत ने सभी के जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 7 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश जारी कर दिए।
सीएम को दे दी थी सूचना : सुखसागर
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) के पूर्व सदस्य हिसार निवासी सुख सागर ने कहा कि तीनों सदस्यों के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सूचना दे दी थी। बावजूद इसके इनको सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा कमेटी के प्रधान बने भूपेंद्र सिंह असंध की जानकारी में भी यह बात ला दी थी।
तीनों को मिले हैं सम्मन : गुरमीत सिंह
तिलोकेवाला निवासी एचएसजीएमसी सदस्य गुरमीत सिंह ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी जमानत न ली जाए, इसके लिए उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देना था लेकिन पुलिस ने गेट बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने धरना दे दिया। इसी मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें उनके अलावा एचएसजीएमसी सदस्य प्रकाश सिंह व जगजीत सिंह के पास भी अदालत के सम्मन आए हैं।