नयी दिल्ली, 30 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) नीत पंजाब सरकार की उस अंतरिम याचिका पर दो सितंबर को सुनवाई करेगा जिसमें ग्रामीण विकास कोष से संबंधित कथित बकाए के लिए केंद्र से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर यह मामला दो सितंबर की कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं है। वकील ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मामले को उस दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम इसे देखेंगे’ और मामले की सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ लंबित मुकदमे में एक अंतरिम अर्जी (आईए) दायर की है तथा अंतरिम उपाय के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तत्काल जारी किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2023 में केंद्र पर ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) जारी न करने और बाजार शुल्क का एक हिस्सा रोके रखने का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र पर पंजाब का 4,200 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। याचिका में कहा गया है कि आरडीएफ और बाजार शुल्क, खरीद प्रक्रिया के प्रभावी संचालन को सक्षम बनाते हैं।