मोहाली, 31 अगस्त (हप्र)
लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान जोखिम में डालने के अपराध में शामिल दोषी को मोहाली की अदालत ने एक साल केद की सजा सुनाई है। मामला अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत में विचाराधीन था। सेक्टर-70 मोहाली के रहने वाले शिव कुमार को सजा सुनाई है। मामला 2 अगस्त 2019 का है। पुलिस के अनुसार, निशांत शर्मा को दुर्घटना में लगी चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एएसआई संजय कुमार को अपने बयान में बताया था कि एक अगस्त 2019 को शाम लगभग 7 बजे वह भाभी के साथ एक्टिवा पर फेज-7 की सब्जी मंडी से आ रहा था। जब वे बस स्टैंड सोहाना के पास पहुंचे तो इनोवा कार जो कि लांडरां की तरफ से तेज रफ्तारी और लापरवाही से किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी, ने उनकी एक्टिवा को दाहिनी तरफ से टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप वह और उसकी भाभी सड़क पर गिर गए। उन्हें काफी चोटें आईं। बाद में शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।