पंचकूला (हप्र) : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यश गर्ग ने कहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे व्यक्ति, जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, वे फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने के लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे एवं आपत्तियों के निपटारे के उपरांत 27 अगस्त को इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है । डॉ. यश गर्ग ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार नए पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए 2 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं।