जींद, 1 सितंबर (हप्र)
जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रज़ा ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजन व वृद्ध मतदाताओं, जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है, को घर से मतदान का भी विकल्प दिया है। ऐसा कोई मतदाता घर से ही मतदान करना चाहता है, तो उनको फार्म 12-डी भरकर विभाग के उस अधिकारी को देना होगा, जो उनके घर जाएगा। रजा ने रविवार को कहा कि यदि ऐसे वृद्ध और दिव्यांग मतदाता मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें घर से मतदान केंद्र लाने व वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी।