नयी दिल्ली (एजेंसी) : सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। सेवारत न्यायाधीश इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। आयोग जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। इसके गठन के बाद सरकार इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करती है। कल देर रात जारी एक आदेश के अनुसार, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया और नये आयोग को एक सितंबर से गठित किया गया है। आदेश के अनुसार, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव समेत चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। विधि कार्य विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे।