नयी दिल्ली, 3 सितंबर (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उन्होंने केजरीवाल के लिए पेशी वारंट जारी किया और पाठक को 11 सितंबर को तलब किया। सीबीआई ने केजरीवाल, पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरत रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को सूचित किया था कि उसने केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल कर ली है। संघीय एजेंसी ने पहले ही मामले में उनके खिलाफ जांच करने के लिए मंजूरी हासिल कर ली थी।