जींद, 3 सितंबर (हप्र)
जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंसधारक जल्द से जल्द अपना हथियार संबंधित थाना या वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर जमा करवा दें। आदेशों की अनुपालना नहीं करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले में भारतीय नागरिक संहिता-2023 की धारा 163 लागू है। यह धारा 10 अक्तूबर तक लागू रहेगी। इस धारा के लागू होने से जिले में किसी भी स्थान पर बिना अनुमति पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा बरछा, जेली, गंडासा, चाकू जैसे घातक हथियारों को अपने साथ लेकर घूमने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंसशुदा हथियार हैं, वे अपना हथियार संबंधित पुलिस थाना या वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर जल्द जमा करवाएं और संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस तथा बैंकों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड आदि पर लागू नहीं होंगे।
7 हजार से ज्यादा लोगों के पास हैं लाइसेंसी हथियार
जींद जिले में 7 हजार से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं। इन सभी को अब अपने हथियार अपने-अपने पुलिस थानों या वैध हथियार रखने वाली दुकानों में जमा करवाने होंगे।