चंडीगढ़, 4 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए बुधवार से नामांकन-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही परचे दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक जारी रहेगी। 13 को नामांकन-पत्रों की जांच होगी और 16 सितंबर नामांकन-पत्र वापसी की आखिरी तारीख होगी। राज्य में मतदान 5 अक्तूबर को होगा और 8 को नतीजे घोषित होंगे।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही, ये निर्देश दिए कि निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नामांकन-पत्र दाखिल करते समय अधिक भीड़ न हो। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी हिदायतें के अनुसार, नामांकन-पत्र दाखिल करवाए जाएं।
नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और तीन बजे तक चलेगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐलान कर दिया है कि वे पहले ही दिन उचाना कलां से नामांकन-पत्र दाखिल करेंगे। उनके अलावा और भी कई प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किया जाएगा। इस बार 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वालों का आंकड़ा 2019 के चुनावों से अधिक हो सकता है। पिछले चुनावों में 1169 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इनमें 108 महिलाएं शामिल थीं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार लोगों को ला सकेंगे। कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाए जा सकते हैं। आवेदन दोनों ही तरह यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकेंगे। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन करने वालों को भी हॉर्ड कॉपी बाद में जमा करवानी होगी।
40 लाख खर्च की लिमिट
भारततीय चुनाव आयोग के सामने हरियाणा के राजनीतिक दलों ने चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की मांग उठाई थी, लेकिन आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। ऐसे में प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। इसके लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के एक महीने के भीतर चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10 हजार तथा अनुसूचित जाति के लिए पांच हजार रुपये जमानत राशि तय है।