नयी दिल्ली, 5 सितंबर (भाषा)
Kejriwal Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहस के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है, तो इससे दिल्ली हाई कोर्ट का मनोबल गिरेगा।
एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आरोपपत्र की प्रति संलग्न नहीं की है, उनकी जमानत याचिका चीजों को छिपाने के आधार पर खारिज की जानी चाहिए। राजू ने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस इसलिए जारी नहीं किया, क्योंकि वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे।
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने करीब दो साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज ‘अधिक कठोर’ मनी लांड्रिंग (Money Laundering) मामले में जमानत मिलने के बाद 26 जून को उनकी ‘बीमा गिरफ्तारी’ की।
मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ से कहा कि गिरफ्तारी से पहले CBI ने केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं दिया और निचली अदालत ने गिरफ्तारी का एकतरफा आदेश पारित किया। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल का नाम CBI की प्राथमिकी में नहीं है और इसके अलावा ‘उनके भागने का खतरा भी नहीं’ है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने मनी लांड्रिंग (Money Laundering) मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं।
उन्होंने कहा, ‘अगस्त 2023 में जो शुरू हुआ, वह इस साल मार्च में मनी लांड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तारी का कारण बना।’ सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत और एक अधीनस्थ अदालत ने इस मामले में पहले ही उन्हें जमानत दे दी है। केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई जारी है।
शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को CBI को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को प्रत्युत्तर के लिए दो दिन का समय दिया था। केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।
उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक को 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा था।