पानीपत, 5 सितंबर (हप्र)
पानीपत में 4 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले दोषी को बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। एएसजे सुखप्रीत सिंह की अदालत ने पड़ोसी दोषी पिंटू को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अलग से जेल काटनी होगी। अदालत ने करीब 20 माह तक मामले की चली सुनवाई व 12 गवाहों की गवाही पर अपना फैसला सुनाया है।
जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि बापौली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने 20 दिसंबर 2021 को बापौली पुलिस थाना में शिकायत दी थी। उसने बताया था कि उसकी बड़ी बेटी चार साल की है और वह दोपहर को खेत में लकड़ियां लेने गई थी। वह जब डेढ़ घंटे बाद घर आई तो उसे उसकी बेटी रोते हुए मिली। पूछने पर बेटी ने बताया कि पड़ोसी पिंटू उसे उठाकर अपने घर ले गया था। घर ले जाकर उसके साथ गलत हरकतें की। वह इसकी शिकायत करने पिंटू के घर गई तो उसकी मां ने उसके साथ गाली गलौज की। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने अगले दिन ही आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर लिया था।