नयी दिल्ली, 6 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गंगा में अशोधित जल के प्रवाह को न रोक पाने पर उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले में सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करना तय किया। एनजीटी ने नौ फरवरी को प्रदूषित जल के गंगा में प्रवाह को रोकने पर ‘मूक दर्शक’ बने रहने के लिए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अप्रसन्नता जताई थी। एनजीटी ने 151 पन्नों के आदेश में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया था कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।