नयी दिल्ली (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर रोक का कोई आदेश है? जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक दोषी की सजा माफ करने में कथित देरी की उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत को बताया गया था कि सजा माफी से संबंधित फाइलों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं हो पाने से देरी हो रही है। पीठ ने कहा, ‘जेल से मुख्यमंत्री के काम करने पर क्या रोक का कोई आदेश है? हम यह पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे सैकड़ों मामलों पर असर पड़ेगा। बहुत सारी फाइल वहां होंगी, क्योंकि अदालत ने अनेक ऐसे आदेश पारित किए हैं जो मुख्यमंत्री से संबंधित हैं। क्या मुख्यमंत्री के ऐसी महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर कोई रोक है?’