चंडीगढ़, 6 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानुसार राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपने चुनाव घोषणा पत्र की हिंदी व अंग्रेजी की तीन-तीन प्रतियां जमा करवानी होंगी। घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रतियां जमा करवानी अनिवार्य हैं।
पंकज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें।
आदर्श चुनाव आचार संहिता के पैरा-8 के उप-क्रमांक तीन के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करे और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों को रेखांकित करे तथा मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर मांगा जाना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो।