पंचकूला, 9 सितंबर (हप्र)
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र में दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु वर्ग से अधिक के मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा वैकल्पिक है और 10 सितंबर तक ही फॉर्म 12- डी के तहत आवेदन कर सकते हैं। डा. यश गर्ग ने कहा कि दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए फार्म 12-डी भरकर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाताओं को 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी तथा मतदान सूची में चिन्हित होना अनिवार्य है।