नयी दिल्ली (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निलंबन को चुनौती देने से संबंधित पहलवान बजरंग पूनिया की याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) से जवाब मांगा।
जस्टिस संजीव नरुला ने अक्तूबर में अल्बानिया में होने वाली वरिष्ठ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से पहले दायर की गई याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया। पूनिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन नहीं किया गया है। हालांकि अदालत ने जांच के लिए नमूने देने से इनकार करने को लेकर पूनिया से सवाल किया और पूछा, ‘अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो वे आपको खेलने की अनुमति कैसे देंगे।’ अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पूनिया को एजेंसी के समक्ष अपनी शिकायतें रखनी चाहिए। अदालत ने मामले को अक्तूबर में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। नाडा ने 21 जून को पूनिया को दूसरी बार निलंबित करने के बाद औपचारिक आरोप नोटिस जारी किया था।