चंडीगढ़, 17 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में एक साल के दौरान एलटीसी का लाभ ले चुके कर्मचारी और पेंशनर्स अभी सरकारी खर्च पर सैर-सपाटा नहीं कर सकेंगे। हालांकि एलटीसी ब्लाक वर्ष 2020-2023 का लाभ उठाने से चूके कर्मचारियों के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। नया ब्लाक वर्ष 2024-2027 भी शुरू हो चुका है, जिसके लिए एक साल पहले पुरानी एलटीसी ले चुके कर्मचारी पात्र होंगे।
मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक, मंडलायुक्त, उपायुक्त, एसडीएम और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने पिछले साल एलटीसी ब्लाक वर्ष 2020-2023 को एक वर्ष अर्थात 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मानव संसाधन विभाग से पूछा जा रहा था कि क्या एलटीसी के लिए अगला ब्लाक वर्ष यानी 2024-2027 शुरू हो गया है या नहीं। इस पर मानव संसाधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ब्लाक वर्ष 2020-2023 के लिए एलटीसी केवल उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है जो इसका लाभ नहीं उठा सके थे। अगला ब्लाक वर्ष यानी 2024-2027 विगत एक जनवरी से शुरू हो गया है।