सौरभ मलिक/ हरेंद्र रापडि़या
चंडीगढ़/ सोनीपत, 23 सितंबर
हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार व निवर्तमान विधायक सुरेंद्र पंवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु द्वारा खुली अदालत में आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया।
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग मामले में ईडी ने गत 20 जुलाई को पंवार को गिरफ्तार किया था। उनकी पैरवी कर रहे एडवोकेट मुकेश पन्नालाल ने बताया कि हाईकोर्ट की एकल बेंच ने फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र पंवार पर दर्ज केस को खारिज कर दिया, अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के आधार को गैरकानूनी करार दिया।
पंवार का तर्क था कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत वैध कानूनी आधारों के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। अधिकारियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया था। पंवार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा, अर्शदीप सिंह चीमा और तनु बेदी के माध्यम से पेश याचिका में दावा किया कि राजनीति से प्रेरित उनकी गिरफ्तारी राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी थी और प्रतिशोध का हिस्सा थी। मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था और कथित अपराधों में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी, इसके बावजूद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया।
‘जनता की अदालत में भी मिलेगा न्याय’
हाईकोर्ट से राहत की सूचना मिलते ही सुरेंद्र पंवार के परिजनों व कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोनीपत के सेक्टर-15 स्थित उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। कार्यकर्ताओं संग पंवार के परिजन जमकर नाचे। पंवार के चुनाव की कमान संभाल रहीं पुत्रवधू समीक्षा पंवार ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव में जनता की अदालत में भी उन्हें न्याय मिलेगा।