चंडीगढ़, 27 सितंबर (ट्रिन्यू)
राज्यसभा सांसद कांग्रेसी नेता जयराम रमेश की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों के परिणाम जारी करने पर लगाई गई रोक के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का हवाला देते हुए मुख्य सचिव को परीक्षा विस्तृत परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है।
आयोग के सचिव ने इस बारे में मुख्य सचिव को दो दिन पहले ही पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने 21 अगस्त, 2024 और 30 अगस्त, 2024 के पत्र के माध्यम से आयोग को निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने से पहले साइंटिफिक ऑफिसर सी (सिस्टम इंजीनियर) की भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन नंबर 12, 5666 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन नंबर 14 और सीईटी (सामान्य प्रवेश परीक्षा) का परिणाम घोषित नहीं करना है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में वर्ष 2023 में दायर की गई एलपीए (अपील) नंबर 1037 व अन्य संबंधित मामलों में हाईकोर्ट ने 31 मई, 2024 को आदेश दिया था कि उपरोक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए जिसको पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024 है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया परीक्षा परिणाम के लंबित होने के कारण वर्ष 2022 से लंबित है लेकिन परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक के कारण अब हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का खतरा बना हुआ है।
पीआरटी की लिखित परीक्षा आज
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पीआरटी (प्राइमरी टीचर) की परीक्षा 28 सितंबर, शनिवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में करीब 45 हजार अभ्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला 160 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के सदस्य भूपेंद्र सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अध्यापकों की कमी को पूरा करने की पहल करते हुए आयोग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पीआरटी (प्राइमरी टीचर) की परीक्षा आयोजित की जा रही है। करीब 45 हजार अभ्यार्थी 160 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे।