जीरकपुर, 15 अक्तूबर (हप्र)
नगर परिषद जीरकपुर के अध्यक्ष पद को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई न्यायालय ने 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि जीरकपुर नगर परिषद के 21 पार्षदों ने अध्यक्ष उदयवीर सिंह ढिल्लों को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। उदयवीर सिंह ने इस प्रस्ताव को अवैध करार देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 जुलाई, 2024 को डिप्टी कमिश्नर मोहाली को नगर परिषद का प्रशासक नियुक्त किया था।