नयी दिल्ली, 7 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारंपरिक ग्रीष्मकालीन अवकाश का नाम बदल कर ‘आंशिक न्यायालय कार्य दिवस’ कर दिया है। यह बदलाव, विभिन्न वर्गों से उस हालिया आलोचना के मद्देनजर मायने रखता है जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत में लंबा अवकाश रहता है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट नियमें, 2013 में एक संशोधन का हिस्सा है जो अब सुप्रीम कोर्ट (दूसरा संशोधन) नियमें, 2024 बन गया है और इसे पांच नवंबर को अधिसूचित किया गया। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश आंशिक कार्य दिवसों या छुट्टियों के दौरान, नोटिस के बाद सभी याचिकाओं, अत्यावश्यक प्रकृति के नियमित मामलों या ऐसे अन्य मामलों की सुनवाई के लिए एक या एक से अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबे ग्रीष्म अवकाश की परंपरा औपनिवेशिक काल में शुरू हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान, जो न्यायाधीश भीषण गर्मी को सहन करने में असमर्थ होते थे, वे वापस इंग्लैंड या पहाड़ों पर चले जाते थे और मानसून के दौरान लौटते थे।